आज से आधार की जगह vartual id ,GST में कई बदलाव पहली जुलाई से GST में रिफंड में कड़ाई समेत कई अहम् बदलाव प्रभावी हुए . वही आधार की गोपनीयता को लेकर परेशान ग्राहकों के लिए १६ अंको की वार्तुअल ID के प्रयोग का विकल्प शुरू हो जाएगा।
१३ अंको का SIM नंबर
आज से मशीन टू मशीन तकनीक के उपकरणों के सिम नम्वर १० की बजाह १३ अंको के होंगे। पॉइंट ऑफ़ सेल या अन्य स्वाइप मशीनों ,इलेक्ट्रिसिटी मीटर आदि के नंबर १३ अंको के हो जाएगें।
१६ अंको की वार्तुअल ID से पहचान
एक जुलाई से अब मोबाइल सिम या अन्य जरूरतों के लिए आधार नंबर देना जरुरी नहीं होगा बल्कि UIDAI ने एक VARTUAL ID का प्लान तैयार किया है जो आधार नंबर की जगह इस्तेमाल होगा।
यह पुराने नुम्बरो के REVARIFICATION के लिए भी लागू होगा।
डीएल के लिए ड्राइविंग सर्टिफिकेट भी जरुरी
एक जुलाई से भारी माल वाहन या भारी यात्री वाहन के डीएल के लिए आवेदन के साथ फॉर्म 5 ए में ड्राइविंग सर्टिफिकेट लगाना जरुरी होगा।ड्राइविंग सर्टिफिकेट किसी ड्राइविंग स्कूल या संस्थान से ईंधन दक्ष ड्राइविंग से एक दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ही मिलेगा।
ऑक्सीटोसिन का सीमित प्रयोग
किसी भी निजी कंपनी से एक जुलाई से घरेलु इस्तेमाल के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के उत्पादन की अनुमति नहीं होगी।
ऑस्ट्रेलिया का वीजा महंगा होगा
ऑस्ट्रेलिया ने एक जुलाई से वीजा दरो में १०% तक वृद्धि की है। स्टूडेंट वीजा ,बिज़नेस वीजा ,पार्टनर वीजा समेत कई श्रेणी में दरें बढ़ाई है।
GST रिफंड में गड़बड़ी भारी
GST में इनपुट TEXT क्रेडिट रिफंड के नियम भी कड़े कर दिए गए। बिल और RETURN में गड़बड़ी पर रिफंड का आवेदन स्वीकार नहीं होगा। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड की संछिप्त RETURN GSTR-3बी RETURN भरने की छूट ३० जून को ख़त्म हो गई नए साल से कारोबारियों को यह सुविधा नहीं मिलेगी।
ऑडिट मूल्यांकन के नए नियम लागू
द इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टेड अकॉउन्टेन्ट ऑफ़ इंडिया के मूल्यांकन और लेखा परिक्षण के नए नियमो प्रभावी हो गए है। इसमें डिजिटल डाटा की अहमियत के साथ अंतराष्ट्रीय मानकों को शामिल किया गया है। GST प्रॅक्टिसशनेर के तौर पर पंजीकृत पेशेवर को अब परीक्षा पास करने को एक साल की जगह डेढ़ साल मिलेंगे।
१३ अंको का SIM नंबर
आज से मशीन टू मशीन तकनीक के उपकरणों के सिम नम्वर १० की बजाह १३ अंको के होंगे। पॉइंट ऑफ़ सेल या अन्य स्वाइप मशीनों ,इलेक्ट्रिसिटी मीटर आदि के नंबर १३ अंको के हो जाएगें।
१६ अंको की वार्तुअल ID से पहचान
एक जुलाई से अब मोबाइल सिम या अन्य जरूरतों के लिए आधार नंबर देना जरुरी नहीं होगा बल्कि UIDAI ने एक VARTUAL ID का प्लान तैयार किया है जो आधार नंबर की जगह इस्तेमाल होगा।
यह पुराने नुम्बरो के REVARIFICATION के लिए भी लागू होगा।
डीएल के लिए ड्राइविंग सर्टिफिकेट भी जरुरी
एक जुलाई से भारी माल वाहन या भारी यात्री वाहन के डीएल के लिए आवेदन के साथ फॉर्म 5 ए में ड्राइविंग सर्टिफिकेट लगाना जरुरी होगा।ड्राइविंग सर्टिफिकेट किसी ड्राइविंग स्कूल या संस्थान से ईंधन दक्ष ड्राइविंग से एक दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ही मिलेगा।
ऑक्सीटोसिन का सीमित प्रयोग
किसी भी निजी कंपनी से एक जुलाई से घरेलु इस्तेमाल के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के उत्पादन की अनुमति नहीं होगी।
ऑस्ट्रेलिया का वीजा महंगा होगा
ऑस्ट्रेलिया ने एक जुलाई से वीजा दरो में १०% तक वृद्धि की है। स्टूडेंट वीजा ,बिज़नेस वीजा ,पार्टनर वीजा समेत कई श्रेणी में दरें बढ़ाई है।
GST रिफंड में गड़बड़ी भारी
GST में इनपुट TEXT क्रेडिट रिफंड के नियम भी कड़े कर दिए गए। बिल और RETURN में गड़बड़ी पर रिफंड का आवेदन स्वीकार नहीं होगा। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड की संछिप्त RETURN GSTR-3बी RETURN भरने की छूट ३० जून को ख़त्म हो गई नए साल से कारोबारियों को यह सुविधा नहीं मिलेगी।
ऑडिट मूल्यांकन के नए नियम लागू
द इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टेड अकॉउन्टेन्ट ऑफ़ इंडिया के मूल्यांकन और लेखा परिक्षण के नए नियमो प्रभावी हो गए है। इसमें डिजिटल डाटा की अहमियत के साथ अंतराष्ट्रीय मानकों को शामिल किया गया है। GST प्रॅक्टिसशनेर के तौर पर पंजीकृत पेशेवर को अब परीक्षा पास करने को एक साल की जगह डेढ़ साल मिलेंगे।
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