सेवा में कमी पर टेलीकॉम कंपनियों पर जुर्माना
दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई )ने सेवाओं में सुधार न करने के कारण सभी प्रमुख टेलिकॉम कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। सबसे ज्यादा ट्राई ने रिलायंस जिओ पर लगाया है।
ट्राई ने अपने आदेश में कहा है की पिछले वर्ष दिसंबर में समाप्त हुई तिमाही में कम्पनियो द्वारा ग्राहकों को दी गई सेवा में काफी कमी पाई गई ,जो उसके मापदंडो से बहुत नीचे रही थी। ट्राई ने जुर्माना इन कंपनियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध कराइ जाने वाली सेवाओं में कमी पर लगाया है। इसके लिए ट्राई ने इंटरकनेक्ट पॉइंट पर कंजेक्शन ,कॉल सेण्टर व कस्टमर केयर तक ग्राहकों की पहुंच और एक हफ्ते के भीतर ग्राहक के आवेदन पर नम्वर बंद करने जैसे ग्राहकों के मापदंडो पर सेवाओं की समीक्षा की है। सूत्रों का कहना है की जुर्माने की इस कार्यवाही से कम्पनिया कॉल ड्राप ,बिल और प्रीपेड व पोस्टपेड नम्बरो को बदलने आदि को लेकर ज्यादा सजग हो जाएगी।
इन कंपनियों पर लगाया जुर्माना
सबसे ज्यादा जुरमाना मुकेश अम्बानी की रिलायंस जिओ पर ३१ लाख रूपए लगाया है। इसके बाद आईडिया पर २९ लाख रूपए ,भारती एयरटेल पर २३ लाख रूपए और वोडाफोन पर ९ लाख रूपए का जुरमाना लगा है। प्राधिकरण ने भारत संचार निगम लिमिटेड और बंद हो चुकी एयरसेल पर भी जुर्माना लगाया है।
पिछले साल से नियम सख्त
ट्राई ने गत वर्ष अक्टूबर में गुणवत्ता को लेकर नियमो में बदलाव किया था। इसके तहत कॉल ड्रॉप मोबाइल टावर पर मापी जाती है,जबकि पहले यह सर्किल स्तर पर होती थी। ट्राई ने नेटवर्क में कमी पर १ से ५ लाख रूपए जुर्माना का प्रावधान रखा इसके अलावा टावर के काम न करने और छोटे शहरों में सर्विस न मिलने पर इसको भी नए मापदंडो में शामिल किया गया है।
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